Revision summary
एनबीए जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अधीन वैधानिक निकाय है, मुख्यालय चेन्नई। यह जैव विविधता सम्मेलन के बाद पहुँच और लाभ-साझा लागू करता है। विदेशी पहुँच, परिणाम-अंतरण और भारतीय संसाधनों पर आईपीआर को एनबीए पूर्व अनुमति चाहिए। राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय बीएमसी तीन-स्तरीय प्रणाली पूरी करते हैं। जन जैव विविधता रजिस्टर और राष्ट्रीय जैव विविधता निधि साझा को कागज नहीं, वास्तविक बनाते हैं।
Model answer
Introduction
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अधीन वैधानिक नियामक है, जो जैव विविधता सम्मेलन के अधीन भारत की प्रतिबद्धता लागू करता है। वर्णन मुख्यालय, गठन, अनुमोदन शक्तियाँ तथा राज्य बोर्डों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की तीन-स्तरीय श्रृंखला दिखाना चाहिए।
Body
विधिक आधार और सीट
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 और 2004 नियम 1992 रियो सम्मेलन के बाद भारत को राष्ट्रीय पहुँच और लाभ-साझा (ABS) व्यवस्था देते हैं।
- प्राधिकरण 2003 में स्थापित हुआ और चेन्नई में बैठता है; यह केंद्र सरकार के अधीन निगमित निकाय है, मंत्रालय की मात्र सलाहकार कोशिका नहीं।
संरचना
- संरक्षण या जैविक प्रबंधन में प्रतिष्ठित अध्यक्ष प्राधिकरण का नेतृत्व करता है, संबंधित संघ मंत्रालयों के पदेन सदस्यों और नामित विशेषज्ञों के साथ।
- राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) राज्य के भीतर भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग का नियमन करते हैं।
- पंचायत और नगरपालिका स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) स्थानीय ज्ञान और संसाधनों के जन जैव विविधता रजिस्टर रखती हैं।
कार्य
- प्राधिकरण संरक्षण, सतत उपयोग और समतामूलक लाभ-साझा पर केंद्र सरकार को सलाह देता है, और पूछे जाने पर राज्य सरकारों को भी।
- विदेशी, अनिवासी भारतीय या विदेशी-नियंत्रित कंपनी जब अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग के लिए भारतीय जैविक संसाधन या संबद्ध ज्ञान चाहे तो NBA की पूर्व अनुमति चाहिए।
- अनुसंधान परिणामों का अंतरण और भारतीय संसाधनों पर आधारित बौद्धिक-संपदा आवेदनों को भी NBA मंजूरी चाहिए, ताकि राष्ट्रीय जैव विविधता निधि से लाभ बाँटे जा सकें।
- वह भारत के बाहर ऐसे आईपीआर अनुदान का विरोध कर सकता है जो अधिनियम के उल्लंघन से प्राप्त भारतीय संसाधनों पर आधारित हो, और छूट प्राप्त सामान्य व्यापार वस्तुओं पर दिशानिर्देश जारी करता है।
संघीय श्रृंखला में स्थान
- राज्य के भीतर संसाधनों से निपटने वाली भारतीय संस्थाएँ साधारणतः SBB के पास जाती हैं; NBA विदेशी पहुँच और भारतीय जैव विविधता से जुड़े आईपीआर का द्वार है।
- वित्तपोषित BMC और ईमानदार जन जैव विविधता रजिस्टर के बिना प्राधिकरण के ABS कागज दिल्ली-चेन्नई फाइल रहते हैं, ग्राम अनुबंध नहीं।
Flow diagram
flowchart TD CBD[सीबीडी 1992] --> Act[जैव विविधता अधिनियम 2002] Act --> NBA[एनबीए चेन्नई] Act --> SBB[राज्य जैव विविधता बोर्ड] Act --> BMC[बीएमसी और पीबीआर] NBA --> ABS[विदेशी पहुँच और आईपीआर एबीएस] SBB --> IN[राज्य में भारतीय वाणिज्यिक उपयोग]
Conclusion
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2002 अधिनियम का चेन्नई स्थित राष्ट्रीय ABS नियामक है, राज्य बोर्डों और स्थानीय BMC के ऊपर। वास्तविक काम विदेशी पहुँच और आईपीआर की पूर्व अनुमति, सरकारों को सलाह और लाभ-साझा है—प्रभावी तभी जब तीन-स्तरीय श्रृंखला स्टाफ हो और जन जैव विविधता रजिस्टर जीवित हो।
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क्या प्रत्येक किसान को पारंपरिक बीज बोने के लिए एनबीए अनुमति चाहिए?
नहीं। साधारण स्थानीय उपयोग और सामान्य व्यापार वस्तुओं की छूट है। एनबीए द्वार मुख्यतः विदेशी पहुँच, व्यावसायीकरण और भारतीय संसाधनों से जुड़े आईपीआर के लिए है।
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क्या एनबीए न्यायालय है?
नहीं। यह वैधानिक नियामक और सलाहकार है। विवाद अधिनियम के अनुसार नामित प्राधिकारियों और साधारण न्यायालयों में जा सकते हैं।
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