व्याख्या
- A
Prime Minister
प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 321 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति नहीं है। वह विधायी कार्य है, प्रधानमंत्री कार्यालय का नहीं।
- B
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग और केंद्रीय कार्मिक नियमों का प्रशासन करता है। वह स्वयं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वैधानिक कार्यों का विस्तार नहीं कर सकता।
- C
राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं और निर्दिष्ट दशाओं में राज्य आयोग को संघ कार्य से जोड़ सकते हैं, पर राज्य सेवाओं के संबंध में राज्य आयोग के कार्यों का विस्तार यहाँ राष्ट्रपति का कृत्य नहीं कहा गया।
- D
Uttar Pradesh State Legislature
अनुच्छेद 321 राज्य के विधानमंडल के अधिनियम से उस राज्य के लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य देने देता है (विधि से बनी स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक संस्थानों सहित)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए वह विधानमंडल उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल है—आधिकारिक कुंजी।
Summary. आधिकारिक कुंजी (d) है। अनुच्छेद 320 आयोग के कर्तव्य गिनाता है; अनुच्छेद 321 अतिरिक्त-कार्य खंड है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और प्रधानमंत्री प्रशासनिक विचलन हैं। सदस्यों की राष्ट्रपति नियुक्ति को कार्यों के विधायी विस्तार से न मिलाएँ। संग्रहीत अक्षर (d) मान्य है।
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