Q15 · UPPSC PCS मुख्य परीक्षा 2022 · GS II · 12 अंक · कक्ष में ~200 शब्द · 2 min read

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भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है?

विषय: Indian Constitution. पाठ्यक्रम: Indian Constitution — historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure. वही आधिकारिक प्रश्न वर्ष 2022 और Indian Constitution से।

Revision summary

अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति निर्वाचन चलाते हैं, लोकप्रिय मत नहीं। मंडल निर्वाचित सांसद धन राज्यों, दिल्ली और पुदुच्चेरी के निर्वाचित विधायक हैं। नामित सदस्य और विधान परिषदें मत नहीं देतीं। विधायक और सांसद मत मूल्य राज्य जनसंख्या और संघ-राज्य समता संतुलित करते हैं। विजेता गुप्त एकल संक्रमणीय मत और बहुमत कोटा से मिलता है।

Model answer

Introduction

राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अधीन संघ के निर्वाचित प्रधान हैं, किंतु निर्वाचन लोकप्रिय मतदान नहीं। अनुच्छेद 54 और 55 निर्वाचित विधायकों का निर्वाचक मंडल, जनसंख्या-भारित मत, और एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व तय करते हैं। विधि राष्ट्रपति को संघ-और-राज्य चयन बनाना चाहती है, केवल कागज पर प्रधानमंत्री का नामांकित नहीं।

Body

कौन चुनता है: निर्वाचक मंडल

  • अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं।
  • सत्तरवें संशोधन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुच्चेरी की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को उसी मंडल में लाया।
  • राज्य सभा, लोक सभा और सभाओं के नामित सदस्य मत नहीं देते; विधान परिषदें मत नहीं देतीं।
  • भारत का निर्वाचन आयोग मतदान कराता है; मतदान गुप्त मतपत्र से है।

मतों का मूल्य कैसे: अनुच्छेद 55

  • राज्य और संघ भार संतुलित रखने के लिए प्रत्येक निर्वाचित विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या (1971 जनगणना, बाद के संशोधनों से बाद की जनगणना तिथि तक स्थिर) को निर्वाचित विधायकों की संख्या से भाग, फिर 1,000 से भाग, शेष नियम सहित।
  • प्रत्येक निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य सभी विधायक मतों के कुल मूल्य को निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या से भाग।
  • राज्यों में एकरूपता और संघ तथा राज्यों के बीच समता अनुच्छेद 55 के दो तराजू हैं।

विजेता कैसे मिलता है

  • प्रणाली एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व है।
  • प्रत्येक निर्वाचक वरीयता अंकित करता है; उम्मीदवार को स्थानांतरण के बाद वैध मतों के 50 प्रतिशत धन एक के कोटे तक पहुँचना होता है।
  • समाप्त मतपत्र बाहर होते हैं; प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक एक उम्मीदवार कोटा पार करे।
  • विवाद अनुच्छेद 71 के अधीन उच्चतम न्यायालय जाते हैं।

राजनीतिक पाठ

  • मंडल लोक सभा बहुमत वाले प्रधानमंत्री को शक्तिशाली बनाता है किंतु अकेला नहीं: राज्य सभाएँ अभी कड़ी दौड़ झुका सकती हैं।
  • यह अभी अप्रत्यक्ष, अभिजात मंडल है, वयस्क मताधिकार नहीं, इसलिए पद गणतंत्रीय और संसदीय है, संयुक्त राज्य अर्थ में राष्ट्रपतीय नहीं।

Flow diagram

flowchart TD
  MP[निर्वाचित सांसद] --> COL[निर्वाचक मंडल अनु 54]
  MLA[निर्वाचित विधायक दिल्ली पुदुच्चेरी सहित] --> COL
  COL --> V[मत मूल्य अनु 55]
  V --> STV[एकल संक्रमणीय मत]
  STV --> P[राष्ट्रपति]

Conclusion

राष्ट्रपति निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों (दिल्ली और पुदुच्चेरी सभाओं सहित) द्वारा अनुच्छेद 54 और 55 के अधीन जनसंख्या-भारित मत से चुने जाते हैं। मतपत्र गुप्त, एकल संक्रमणीय मत, और कोटा-आधारित है। नामित सदस्य बाहर हैं। विधि बिना राष्ट्रव्यापी लोकप्रिय मत के संघ और राज्यों को संतुलित करती है।

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  • क्या नामित राज्य सभा सदस्य राष्ट्रपति के लिए मत देते हैं?

    नहीं। केवल दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और निर्वाचित विधायक (दिल्ली और पुदुच्चेरी सभाओं सहित) मत देते हैं।

  • क्या प्रधानमंत्री का बहुमत किसी भी राष्ट्रपति को चुनने के लिए काफी है?

    प्रायः निर्णायक है, किंतु विभाजित क्षेत्र में राज्य सभा मत-मूल्य मायने रख सकता है। मंडल केवल लोक सभा नहीं।

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